Invalid pension Policy before 10 yeas completion of service
तीनों सेनाओं में सेवारत वह सैनिक जो 10 साल से पहले किसी प्रकार की डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते थे, वह डिसेबिलिटी चाहे सर्विस (ड्यूटी) करते समय हो गई हो अथवा छुट्टी के दौरान हुई हो उन्हें अब पेंशन देने का प्रोविजन लागू किया गया है।
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर D (पेंशन/ पॉलिसी) सेना भवन, नई दिल्ली द्वारा 16 जुलाई 2020 को पत्र संख्या 12(06)/2019/D(Pen/Pol) जिसका विषय Provision of invalid pension to Armed forces personnel before completion of 10 years of qualifying service regard जारी किया गया है जिसे तीनों सेनाओं के चीफों को प्रेषित किया गया है। जिसमें कहा गया है भारत सरकार के Ministry of personne,l public grievances and pensions, Department of pension and Pensioners' Welfare के Office Memorandum No 21/1/2016-P&PW(F) Dated 12 February 2019 में गवर्नमेंट सर्वेंट जोकि परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, वह भी अपनी सर्विस 10 साल कंप्लीट करने के पूर्व (वह चाहे ऑन ड्यूटी रहा हो या फिर आप ड्यूटी जैसे लीव (छुट्टी) के दौरान) तो उसे प्रोविजन में दी गई शर्तों के मुताबिक जोकि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नंबर 21/1/2016-P&PW(F) दिनांक 4 जनवरी 2019 को जारी किया गया है उसे 10 साल सर्विस पूर्ण होने से पहले ही पेंशन प्राप्त होगी।
Who is eligible Invalid Pension before compilation of 10 years service
यह डिसेबिलिटी पेंशन उन्हीं सैनिकों को प्राप्त होगी जो कि 4 जनवरी 2019 या उसके बाद रिटायर हुए हैं। यदि कोई सैनिक 3 जनवरी 2019 तक रिटायर हो चुका है तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
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